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Tuesday, 2 June 2026

भारतीय संविधान में आरक्षण व्यवस्था: सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रशासनिक कुशलता का संतुलन

 भारतीय संविधान में आरक्षण व्यवस्था: सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रशासनिक कुशलता का संतुलन

(UPSC Polity Notes | Articles 15, 16, 335 | Indra Sawhney, Nagaraj, Jarnail Singh Cases)


 प्रस्तावना

भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल **औपचारिक समानता (Formal Equality)** स्थापित करना नहीं है, बल्कि **वास्तविक एवं सार्थक समानता (Substantive Equality)** सुनिश्चित करना भी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिससे ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अवसर प्राप्त हो सकें।

# आरक्षण व्यवस्था का संवैधानिक आधार                                                             👇👇👇


सामाजिक न्याय

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समान अवसर (अनु. 14, 15, 16)

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      ▼

आरक्षण व्यवस्था                                                                                                https://amzn.to/4dWwrKN

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SC   ST   OBC/EWS


# 1. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण


## अनुच्छेद 15


अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।


हालांकि सामाजिक न्याय की आवश्यकता को देखते हुए संविधान में विशेष प्रावधान जोड़े गए:


| अनुच्छेद | प्रावधान                                                      |

| -------- | ------------------------------------------------------------- |

| 15(4)    | सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष व्यवस्था |

| 15(5)    | शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण                                 |

| 15(6)    | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 10% आरक्षण                |


## 103वाँ संविधान संशोधन, 2019

इस संशोधन के माध्यम से:

* EWS वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया।

* अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए।

* यह आरक्षण SC, ST और OBC से अलग श्रेणी में प्रदान किया गया।



# 2. सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण


## अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार में **अवसर की समानता** सुनिश्चित करता है।

### प्रमुख उपबंध                                                                                                                👇👇👇


| अनुच्छेद | विषय                              |

| -------- | --------------------------------- |

| 16(1)    | अवसर की समानता                    |

| 16(2)    | भेदभाव का निषेध                   |

| 16(4)    | पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण       |

| 16(4A)   | SC/ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण |                                            https://amzn.to/3RySGz0

| 16(6)    | EWS आरक्षण                        |                                                    https://amzn.to/4utaLMJ



# 3. पिछड़ा वर्ग (Backward Class)


संविधान में "पिछड़ा वर्ग" की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।


## अनुच्छेद 340

राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान करता है।


### प्रमुख आयोग............


| आयोग                     |     अध्यक्ष      |             वर्ष |

 प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग         | काका कालेलकर              | 1953 |

  द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग         | बी.पी. मंडल  |                    1979 |



## मंडल आयोग के मानदंड

पिछड़ेपन की पहचान हेतु तीन आधार निर्धारित किए गए:


पिछड़ापन

   │

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 ▼                                    ▼                                

सामाजिक                     शैक्षणिक                         आर्थिक


### परिणाम

1990 में केंद्र सरकार ने OBC वर्ग को **27% आरक्षण** प्रदान किया।


# 4. क्रीमी लेयर (Creamy Layer)


## इंदिरा साहनी वाद (1992)

उच्चतम न्यायालय ने पहली बार **क्रीमी लेयर सिद्धांत** प्रतिपादित किया।


### अभिप्राय

ऐसे OBC परिवार जो:

* आर्थिक रूप से समृद्ध हैं,

* उच्च प्रशासनिक अथवा प्रतिष्ठित पदों पर हैं,

उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

## उद्देश्य :-


आरक्षण

   │

   ▼

वास्तविक रूप से वंचित वर्गों तक लाभ

   │

   ▼

क्रीमी लेयर का बहिष्करण


# 5. आरक्षण और प्रशासनिक कुशलता


## अनुच्छेद 335

SC एवं ST को आरक्षण प्रदान करते समय प्रशासनिक कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।


## इंदिरा साहनी वाद (1992)

न्यायालय ने कहा:


### प्रमुख निर्णय

✔ आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।


✔ अवसर की समानता (अनु. 16) का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।


✔ आरक्षण समानता का विरोधी नहीं बल्कि पूरक साधन है।


# 6. प्रोन्नति में आरक्षण


## न्यायालय का प्रारंभिक दृष्टिकोण

इंदिरा साहनी वाद में SC/ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक माना गया।


## 77वाँ संविधान संशोधन, 1995


संविधान में **अनुच्छेद 16(4A)** जोड़ा गया।

### परिणाम


SC/ST को:

* प्रोन्नति में आरक्षण

* परिणामिक ज्येष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ प्रदान किया गया।


# 7. नागराज वाद (2006)

उच्चतम न्यायालय ने 77वें संशोधन को संवैधानिक माना।

लेकिन राज्य को निम्न बातें सिद्ध करनी होंगी:

### तीन शर्तें.......................


                                प्रोन्नति में आरक्षण

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 ▼                           ▼                                   ▼

पिछड़ापन        अपर्याप्त प्रतिनिधित्व        प्रशासनिक कुशलता



# 8. जरनैल सिंह वाद (2018)


उच्चतम न्यायालय ने कहा:

* प्रोन्नति में आरक्षण के लिए अलग से पिछड़ेपन का डेटा आवश्यक नहीं।

* क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू किया जा सकता है।




# 9. आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण

## रोहिणी आयोग

केंद्र सरकार ने OBC आरक्षण के अंदर उप-वर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग गठित किया।


उद्देश्य:

* आरक्षण के लाभ का समान वितरण।

* कुछ जातियों द्वारा अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को रोकना।


## 2024 का ऐतिहासिक निर्णय


उच्चतम न्यायालय ने कहा:

SC/ST आरक्षण के भीतर भी उप-वर्गीकरण संभव है।

इस निर्णय ने:

**E.V. Chinnaiah Case (2004)** के निर्णय को पलट दिया।



# 10. आरक्षण की सीमा

## सामान्य नियम

इंदिरा साहनी वाद:

> आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।


## तमिलनाडु मॉडल

* कुल आरक्षण: 69%

* 76वाँ संविधान संशोधन

* नौवीं अनुसूची में शामिल


## EWS और नई बहस

103वें संविधान संशोधन के बाद:

* EWS को 10% अतिरिक्त आरक्षण

* कुल आरक्षण कई क्षेत्रों में 60% से अधिक

इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज हुई।


# त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision Table)


| विषय                                         | अनुच्छेद/वाद        |


| शैक्षणिक आरक्षण                      15(4), 15(5), 15(6) |

| रोजगार में आरक्षण                      16(4)               |

| प्रोन्नति में आरक्षण                      | 16(4A)              |

| EWS                                        | 103वाँ संशोधन       |

| पिछड़ा वर्ग आयोग                       अनु. 340            |

| प्रशासनिक कुशलता                    | अनु. 335            |



| क्रीमी लेयर          | इंदिरा साहनी वाद    |

| प्रोन्नति शर्तें     | नागराज वाद          |

| उप-वर्गीकरण          | 2024 SC निर्णय      |



# निष्कर्ष

भारतीय आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय और समान अवसर के बीच संतुलन स्थापित करने का एक संवैधानिक प्रयास है। समय-समय पर न्यायपालिका ने इसके दायरे, सीमा और कार्यान्वयन को स्पष्ट किया है। वर्तमान में आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन और लोकतांत्रिक न्याय का महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है।

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## UPSC Mains Answer Writing Practice| GS Paper-II | Polity & Governance


### प्रश्न:-  "भारतीय आरक्षण व्यवस्था समानता के संवैधानिक सिद्धांत तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। न्यायपालिका के प्रमुख निर्णयों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।"(250 शब्द)

Ans:- 


**उत्तर लेखन संकेत (Answer Framework):**

1. भूमिका – समानता बनाम सामाजिक न्याय

2. संवैधानिक आधार (अनु. 15, 16, 335)

3. इंदिरा साहनी, नागराज, जरनैल सिंह

4. उप-वर्गीकरण एवं EWS बहस

5. निष्कर्ष – समावेशी विकास और प्रशासनिक कुशलता का संतुलन।

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NOTES:- मेरे टेलीग्राम पर.. Answer भेजे और check करवाए..👇👇

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